पुरानी गाड़ी लेकर न आए दिल्ली, वरना भुगतना पड़ेगा अंजाम; 1 जुलाई से इन गाड़ियों की नो एंट्री

दिल्ली में डीजल वाहनों के लिए 10 साल और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 साल की अधिकतम उम्र सीमा तय की गई है। आगामी 1 जुलाई से अगर किसी वाहन की उम्र इस सीमा को पार कर चुकी है, तो ऐसे वाहनों को दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जाएगा। ऐसे वाहनों को जब्त कर उन्हें स्क्रैप के लिए भेजा जाएगा।

Delhi News: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 1 जुलाई 2025 से राजधानी में ऐसे वाहनों को डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा, जिनकी तय उम्र सीमा पूरी हो चुकी। किसा अन्य राज्य के उम्रदराज वाहन को भी दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस नए नियम के तहत दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकाग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें ईंधन देने से रोकेंगे। पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इस व्यवस्था को आने वाले समय में पूरे एनसीआर में लागू कर दिया जाएगा, ताकि हवा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

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दिल्ली में तय उम्र सीमा पार कर चुके वाहनों की नो एंट्री (सांकेतिक फोटो)

डीजल और पेट्रोल वाहनों की उम्र

नियम के अनुसार डीजल वाहनों की उम्र 10 साल और पेट्रोल वाहनों की उम्र 15 साल तय की गई है। इससे पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों परसख्ती की जाएगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने साफ निर्देश दिए हैं कि 1 जुलाई से इन वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में करीब 520 पेट्रोल पंपों हैं। जिनमें से 500 पर एएनपीआर कैमरे लगाए जा चुके हैं। बाकी बचे पंपों पर भी 30 जून तक ये कैमरे लगा दिए जाएंगे। ये कैमरे पुराने वाहनों की जानकारी ट्रैफिक और परिवहन विभाग को भेजेंगे ताकि इनके खिलाफ समय पर कार्रवाई हो सके।

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