दिल्ली नगर निगम (MCD) और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने आदेश जारी किया है कि एक जुलाई से 30 सितंबर तक मानसून के दौरान राजधानी में किसी भी तरह की सड़क खुदाई (रोड कटिंग) की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल आपातकालीन स्थिति में ही रोड कटिंग की इजाजत मिलेगी, वह भी NDMC के चेयरमैन और MCD के अधिकृत अधिकारी की मंजूरी से।
MDC और NDMC ने सड़क खोदने पर रोक लगाया (AI Image)
रोड कटिंग की जरूरत आमतौर पर पाइपलाइन, तार, केबल, या ऑप्टिकल फाइबर जैसी भूमिगत सेवाओं के लिए होती है, लेकिन मानसून में जलभराव और खोदाई से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
यदि किसी कार्य के लिए पहले स्वीकृति दी गई थी लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ, तो अब वह कार्य भी इस अवधि में नहीं हो सकेगा। NDMC करीब 1298 किलोमीटर सड़कों (जिसमें 52 गोल चक्कर शामिल हैं) और MCD 25,000 किलोमीटर से ज्यादा के सड़क नेटवर्क का रखरखाव करती है। सभी क्षेत्रीय अभियंताओं को आदेशों की सख्ती से निगरानी करने को कहा गया है।
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