'एल्डरमैन' नामित करने का अधिकार देने से उप-राज्यपाल MCD को अस्थिर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

  • Edited by: अमित कुमार मंडल
  • Updated May 17, 2023, 06:38 PM IST

आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में उपराज्यपाल द्वारा नामित एल्डरमैन की नियुक्तियों को चुनौती दी है।

Supreme Court on Alderman: सुप्रीम कोर्ट ने ने बुधवार को कहा कि उपराज्यपाल को दिल्ली नगर निगम (MCD) में एल्डरमैन नामित करने का अधिकार देने का मतलब है कि वह निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर कर सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली नगर निगम में ‘एल्डरमैन’ को नामित करने के उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए यह बात कही।

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पीठ ने कहा, क्या एमसीडी में 12 विशिष्ट लोगों का नामांकन केंद्र के लिए इतना चिंता का विषय है? दरअसल, उपराज्यपाल को यह अधिकार देने का मतलब होगा कि वह लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई नगर समितियों को अस्थिर कर सकते हैं क्योंकि उनके (एल्डरमैन के) पास मतदान के अधिकार भी होंगे।

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