मनीष सिसोदिया की होली जेल में, बेल पर सुनवाई अब 10 मार्च को

  • Authored by: ललित राय
  • Updated Mar 4, 2023, 03:13 PM IST

दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की बेल अर्जी पर सुनवाई अब 10 मार्च को होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की तीन दिन की और रिमांड पर हामी भर दी है

Manish Sisodia Bail News: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को 10 मार्च तक जेल में ही रहना होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने बेल पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख मुकर्रर की है।मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने रिमांड बढ़ाने की सीबीआई की अर्जी का विरोध किया। कृष्णन की दलील है कि सीबीआई द्वारा रिमांड बढ़ाने की मांग न्यायोचित नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू होने पर सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तीन दिन की और रिमांड मांगी थी।

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मनीष सिसोदिया इस समय जेल में बंद हैं।

जब निचली अदालत में दलील रही नाकाम

सीबीआई ने जब निचली अदालत से सिसोदिया के रिमांड की मांग की तो उनके वकील ने संविधान के आर्टिकल 20(3) (खुद के खिलाफ गवाही) का हवाला दिया। लेकिन अदालत सिसोदिया के वकील की दलील से सहमत नहीं हुआ। निचली अदालत में जिरह के दौरान सीबीआई की दलील थी कि जिस तरह का सहयोग सिसोदिया से मिलना चाहिए था। उस तरह से उन्होंने सहयोग नहीं किया लिहाज रिमांड की जरूरत नहीं है। सीबीआई की इस जिरह पर मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा था कि रिमांड के लिए यह वजह नहीं हो सकती है। किसी शख्स को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। उनके वकील ने कहा कि क्या अदालत को सिर्फ इसलिए रिमांड देना चाहिए कि जांच एजेंसी उनके मुवव्किल को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य करे। उसके बाद 1 मार्च को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 32 के तहत दलील पेश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी दलील को खारिज कर दिया था।

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