शराब घोटाला मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह का क्या होगा? अदालत ने ईडी को दिया ये निर्देश

कथित शराब घोटाला मामले को लेकर अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया है। दिल्ली की अदालत ने ईडी को आरोपियों को कागजात मुहैया कराने का निर्देश दिया है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी आरोपी है। आपको बताते हैं कि कोर्ट ने क्या कुछ कहा।

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली की आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का क्या होगा? हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहले ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। अब दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कथित आबकारी घोटाले से संबंधित दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ धन शोधन के एक मामले में आरोपी व्यक्तियों को कुछ दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया है।

Delhi Excise Policy Case

अदालत ने ईडी को आरोपियों को कागजात मुहैया कराने का निर्देश दिया।

ईडी को आरोपियों को कागजात मुहैया कराने का निर्देश

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 25 फरवरी को कई आरोपियों द्वारा दायर आवेदनों पर यह आदेश दिया। आरोपियों ने अपने आवेदनों में दावा किया था कि उन्हें मामले में दायर आरोपपत्र से संबंधित कुछ दस्तावेज नहीं मिले हैं। अदालत वर्तमान में दस्तावेजों की जांच कर रही है। अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए तीन मार्च की तारीख तय की। इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं।

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