Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के परिवहन विभाग ने हाल ही में एक घोषणा की थी, जिसके अनुसार एक नवंबर से केवल अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड मालवाहक और ट्रांसपोर्ट वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह निर्णय बीएस-VI मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
दिल्ली में बाहरी वाहनों पर होगी कार्रवाई
इन मानकों के अनुरूप नहीं होने पर दूसरे राज्यों के वाहनों पर होगी कार्रवाई
इस नियम के अनुसार, दूसरे राज्यों के उन मालवाहक वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी जो बीएस-VI मानकों के अनुरूप नहीं हैं, जिसमें हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक शामिल हैं। हालांकि, आवश्यक वस्तुओं को ढोने वाले और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले गैर बीएस-VI वाले ट्रांसपोर्ट वाहनों को सीमित अवधि के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाई योजना
परिवहन विभाग ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया है। विशेषकर सर्दियों में जब प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और सभी सीमा प्रवेश बिंदुओं और टोल प्लाजा पर सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। बीएस-4 वाहनों पर 2010 से प्रतिबंध है, जबकि बीएस-6 मानक 1 अप्रैल 2020 से लागू हुए हैं। ये मानक सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होते हैं, जिनका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है।
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