दिल्ली के रजिस्टर्ड वाहन सेफ, बाहरी वाहनों की एंट्री पर लगेगी ब्रेक, 1 नवंबर से इन गाड़ियों पर होगी कार्रवाई

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा 1 नवंबर से शहर के बाहर से आने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि दिल्ली के रजिस्टर्ड वाहनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसमें भी जो वाहन बीएस VI मानकों का पालन नहीं करते हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी।

Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के परिवहन विभाग ने हाल ही में एक घोषणा की थी, जिसके अनुसार एक नवंबर से केवल अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड मालवाहक और ट्रांसपोर्ट वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह निर्णय बीएस-VI मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

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दिल्ली में बाहरी वाहनों पर होगी कार्रवाई

इन मानकों के अनुरूप नहीं होने पर दूसरे राज्यों के वाहनों पर होगी कार्रवाई

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