Delhi News: दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी जोरों पर चल रही है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल शुरू हो गई है। परेड के दौरान किसी प्रकार की गलती न हो इसको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी कलाकार सुबह-शाम तैयारी में जुटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा गणतंत्र दिवस के इस विशेष अवसर और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरी राजधानी में धारा 144 लागू की गई है। मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने कुल 29 दिन के लिए पूरी राजधानी में धारा 144 लागू किया है, जो आने वाली 15 फरवरी तक रहेगा। पुलिस द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कई चीजों को प्रतिबंधित किया गया है। आइए आपको उन प्रतिबंधित चीजों के बारे में बताएं...
दिल्ली में लागू धारा 144
दिल्ली पुलिस ने जारी की गाइडलाइन
गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। जारी इस गाइडलाइन के अनुसार, दिल्ली मे पैराग्लाइडिंग, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून, एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर, पैरा मोटर, यूएवी, यूएएस, हैंग ग्लाइडर, पैरा जंपिंग और रिमोट एयरक्राफ्ट आदि जैसे हर प्रकार के छोटे आकार के हवा में उड़ने वाली उपकरणों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।
गृह मंत्रालय के आदेश पर लिया गया है फैसला
दिल्ली पर गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान मे रखते हुए गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया था। उनके इस आदेश के बाद दिल्ली के कमिश्नर द्वारा आदेश जारी करते दिया गया और गाइडलाइंस जारी की गई। इतना ही नहीं आपको बता दें कि ऊपर प्रतिबंधित लिस्ट के चीजों की ऑनलाइन खरीद को भी रोक दिया गया है।
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