Delhi: पुराना वाहन Scrap कराने पर Road Tax में मिलेगी छूट, कितना होगा फायदा?

दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में छूट मिलेगी। यह योजना उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा मंजूर की गई है। पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने के लिए डीलर से एक सर्टिफिकेट डिपॉजिट लेना अनिवार्य होगा, जिससे नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट प्राप्त होगी।

दिल्ली में पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नए वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स में छूट की योजना लागू हो गई है। यह योजना भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसे अक्टूबर में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दी थी। अब, पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मिलने वाली राशि के साथ-साथ रोड टैक्स में भी छूट मिलेगी, जिससे दिल्लीवासियों को राहत मिलेगी। वर्तमान में, दिल्ली में अन्य राज्यों के स्क्रैप डीलर काम कर रहे हैं, और एनसीआर की 13 से अधिक कंपनियां इस कार्य में संलग्न हैं।

Vehicle Scrapping

(सांकेतिक फोटो)

वाहन स्क्रैप कराने के बाद, उपभोक्ताओं को डिपॉजिट सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक है, जो नए वाहन की खरीद पर 10 से 20 प्रतिशत तक रोड टैक्स में छूट प्रदान करता है। यदि उपभोक्ता नया वाहन नहीं खरीदते हैं, तो यह सर्टिफिकेट किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। स्क्रैप वैल्यू वाहन के मॉडल के अनुसार निर्धारित होती है, और डीलर गाड़ी के फोटो भेजने के बाद ही मूल्य बताते हैं।

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