Delhi News: मुंडका टोल प्लाजा पर रोक लगाने की मांग, HC में दाखिल याचिका में स्थानीय लोगों के लिए राहत की अपील

दिल्ली हाईकोर्ट में मुंडका टोल प्लाजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दायर हुई। दिल्ली युवा कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लकड़ा ने कहा यह दिल्ली का सबसे महंगा टोल है और जनता के अधिकारों का उल्लंघन है।

दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें मुंडका टोल प्लाजा पर टोल वसूली को तुरंत रोकने और स्थानीय निवासियों को रियायती दर पर पास उपलब्ध कराने की मांग की गई है। यह याचिका दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि मुंडका टोल प्लाजा दिल्ली नगर निगम सीमा के भीतर आता है। नियमों के अनुसार नगर सीमा के भीतर या पांच से दस किलोमीटर के दायरे में टोल वसूली करना अवैध है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यहां लगाया गया टोल न केवल मनमाना है बल्कि इसे वसूलने का कोई कानूनी आधार भी मौजूद नहीं है।

Delhi High Court on UER Toll Plaza

दिल्ली हाईकोर्ट-मुंडका टोल


ग्रामीण इलाकों के लोग टोल से परेशान

याचिका में यह भी बताया गया है कि इस टोल प्लाजा से आसपास के 20 से अधिक गांव प्रभावित हो रहे हैं। यहां के लोग रोजाना स्कूल, अस्पताल और कामकाज के लिए इसी रास्ते से गुजरते हैं और उन्हें दिन में कई बार टोल चुकाना पड़ता है। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सीधा बोझ है और उनके जीवन पर असर डाल रहा है।

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