दिल्ली सरकार ने Coldrif Syrup को लेकर जारी किया ऑर्डर, सिरप की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर लगी रोक

मध्य प्रदेश FDA की कोल्ड्रिफ सिरप को लेकर जारी की गई रिपोर्ट के बाद दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग (Drugs Control Department) ने भी सार्वजनिक नोटिस जारी कर कोल्ड्रिफ कफ सिरप के बेचने और वितरण करने पर रोक लगा दी है। ऑर्डर में थोक व्यापारियों और वितरकों को निर्देश दिया गया है कि वे इस सिरप की खरीद, बिक्री और वितरण तुरंत बंद करें।

Coldrif Cough Syrup Ban: दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग (Drugs Control Department) ने एक बड़ा सार्वजनिक नोटिस जारी कर कोल्ड्रिफ कफ सिरप के बेचने और वितरण करने पर रोक लगा दी है। आदेश में बताया गया है कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप (Coldrif Syrup) को 'मानक गुणवत्ता से कम' घोषित किया गया है। यह दवा घातक साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल (Diethylene Glycol) नामक केमिकल पाया गया है।

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दिल्ली में कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर रोक

दवा में मिला खतरनाक रसायन

मध्य प्रदेश के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की लैब रिपोर्ट (टेस्ट रिपोर्ट नंबर 68N, दिनांक 04.10.2025) में खुलासा हुआ है कि इस सिरप में 46.28% डाइथिलीन ग्लाइकॉल (w/v) पाया गया है। यह केमिकल औद्योगिक उपयोग के लिए होता है और दवा में इसकी मौजूदगी गंभीर खतरे पैदा कर सकती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई बच्चों की मौत के बाद इस दवा की टेस्टिंग की गई थी।

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