अब दिल्ली में महिलाएं भी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट, सरकार ने जारी की नई अधिसूचना; संस्थानों में बनेगी ICC कमेटी

दिल्ली सरकार ने महिला कर्मचारियों को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने संबंधी अधिसूचना जारी की है, जिसमें उनकी लिखित सहमति को अनिवार्य बनाया गया है। यह निर्णय दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954 के तहत लिया गया है, जिसमें ओवरटाइम वेतन, कार्य घंटे और सुरक्षा उपायों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन भी अनिवार्य किया गया है।

Delhi Night Shift Rules for Women 2025: दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अब महिला कर्मचारी दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों में रात की शिफ्ट में काम कर सकती हैं, बशर्ते वे इसके लिए अपनी लिखित सहमति दें। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत उठाया गया है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन मिलेगा और वे सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे तक काम करने के लिए अधिकृत होंगे। साथ ही, सभी संस्थानों को आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन करना अनिवार्य होगा ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और शिकायतों का निवारण सुनिश्चित किया जा सके।

Delhi Government Allows Women to Work Night Shifts (AI Image)

दिल्ली सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की दी अनुमति (AI Image)

उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने वर्ष की शुरुआत में एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी, जिसमें दुकानों और अन्य व्यवसायिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों को रात की शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति देने की बात कही गई थी। इसके बाद, दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954 के तहत महिलाओं के रोजगार और उनकी सेवा शर्तों से संबंधित दो नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इस अधिसूचना के अनुसार, महिला कर्मचारियों को रात की पाली में काम करने की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए उनकी लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर्मचारी से एक दिन में नौ घंटे से अधिक (जिसमें भोजन और विश्राम का समय शामिल है) या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता।

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