Delhi Excise policy case: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, फिर बढ़ी न्यायिक हिरासत

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Apr 5, 2023, 04:23 PM IST

Delhi Excise policy case : राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल, 2023 तक बढ़ा दी है।

Delhi Excise policy case : शराब घोटाले मामले में जेल में बंद दिल्ली पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत फिर बढ़ गई है। दिल्ली आबकारी नीति मामले को लेकर ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल, 2023 तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अब उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। सिसोदिया के वकील का कहना है कि उनके परिवार के खाते में एक भी रुपया नहीं आया। उनके बैंक खातों की जांच की गई। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कोई सबूत नहीं है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को केंद्रीय एजेंसी ने पूछताछ के बाद 9 मार्च को गिरफ्तार किया था।

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Liquor scam case: मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी

मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई पीएमएलए मामला नहीं बनाया गया है। सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने अदालत में तर्क दिया कि पीएमएलए की धारा 45 उनके खिलाफ तभी आएगी जब धारा 3 के तहत अपराध बनता है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के खाते में या उनके परिवार के खाते में एक भी रुपया नहीं आया है। उन्होंने उसके घर पर छापा मारा है, उन्होंने बैंक खातों की जांच की है। यहां तक कि वे उसके पैतृक गां भी गए। जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संबंध है, उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं है।

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