Ankita Saxena Murder Case: वर्ष 2018 में हुई अंकित सक्सेना की हत्या का मामला लंबे समय से दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में बड़ा फैसला लेते हुए कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है। बता दें कि 2018 में अंकित सक्सेना हत्याकांड का फैसला दिल्ली कोर्ट ने सारी दलीलें सुनने के बाद पिछले हफ्ते ही सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना देने के भी आदेश दिए है।
दिल्ली कोर्ट ने अंकिता सक्सेना हत्याकांड में तीनों आरोपियों को सुनाई सजा
अंकित सक्सेना हत्याकांड के दोषियों को मिली सजा
पूरे पांच सालों बाद अंकित सक्सेना हत्याकांड में दोषी पाए गए आरोपियों को दिल्ली तीस हजारी कोर्ट ने सजा सुनाई है। हत्याकांड के मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पिछले सप्ताह ही अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज तीनों दोषी मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उनकी पत्नी शहनाज बेगम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना देने के भी आदेश दिए गए है। कोर्ट ने दोषियों को 7 मार्च तक जुर्माने की रकम भरने के आदेश दिए है। सजा सुनाते हुए कोर्ट ने ये भी बताया कि दोषियों से प्राप्त जुर्माने की रकम को अंकित सक्सेना के परिवार को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा।
क्या है अंकित सक्सेना हत्याकांड मामला
पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में 1 फरवरी 2018 में ब्लाइंड यूनिवर्सिटी के पास अंकित सक्सेना की गर्लफ्रेंड के परिवार ने कथित तौर पर गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। ये घटना तब हुई थी, जब अंकित अपनी गर्लफ्रेंड शहजादी से मिलने जा रहा था। बीच रास्ते में गर्लफ्रेंड के परिवार के सदस्यों ने उसे पकड़ा और हत्याकांड को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार, अंकित और शहजादी 2 साल से अधिक समय से एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। लड़की के परिवार को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने रिश्ता खत्म करने के लिए कहा। रिश्ता खत्म न करने पर लड़की के परिवार के लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। शहर (Delhi News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
