Delhi Liquor Scam: केजरीवाल जेल से बाहर, सिसोदिया को अभी करना होगा इंतजार

Delhi Liquor Scam: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। लेकिन दिल्ली सरकार में उनकी सरकार में उनके सहयोगी पूर्व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका 2 दिन पहले ही रद्द हो चुकी है। कोर्ट ने उनके लिए सख्त टिप्पणियां भी की हैं।

दिल्ली शराब घोटाला (Delhi Liquor Scam) मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) को आज यानी शुक्रवार 10 मई को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जमानत दी है और उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करने को कहा है। इससे पहले मंगलवार 7 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ संकेत दिए थे कि केजरीवाल को जमानत दी जा सकती है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन दिल्ली सरकार में उनके कैबिनेट सहयोगी रहे पूर्व शिक्षा व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को अभी जमानत के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। ज्ञात हो कि मनीष सिसोदिया के आबकारी मंत्री रहते हुए ही दिल्ली में कथित शराब घोटाला हुआ था।

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केजरीवाल को मिली बेल, सिसोदिया अब भी जेल में

7 मई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ईडी से कई सवाल पूछे थे। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की गई? कोर्ट ने यह भी पूछा कि केजरीवाल केस में क्या कुर्की भी हुई है? कोर्ट ने ईडी से पूछा कि मामले में कार्रवाई और गिरफ्तारी के बीच लंबा समय क्यों रहा?

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