अब स्कूलों में नहीं बढ़ेगी फीस, रोक लगाने वाले अध्यादेश को रेखा सरकार ने दी मंजूरी

दिल्ली मंत्रिमंडल ने स्कूल फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश को उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

Delhi Cabinet Decision: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। कहा कि मंत्रिमंडल की आठवीं बैठक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार ने प्रस्तावित दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 पर आधारित अध्यादेश को मंजूरी दे दी। सूद ने कहा कि अध्यादेश को उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यह उन अभिभावकों के लिए खुशी का दिन है जिनके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। यह कानून का रूप लेगा।

Delhi Cabinet Decision

दिल्ली कैबिनेट बैठक

दिल्ली मंत्रिमंडल ने निजी स्कूलों में फीस संरचना को विनियमित करने के लिए मंगलवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसमें दिल्ली सरकार को मानदंडों का उल्लंघन करने पर स्कूलों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। साथ ही मानदंडों के उल्लंघन पर स्कूलों से फीस संशोधन का प्रस्ताव देने का उनका अधिकार भी छीन लेने का प्रावधान है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 पर आधारित अध्यादेश को मंजूरी दे दी।\

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