अब फीस को लेकर नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, शुल्क निर्धारण को पारदर्शी बनाने वाला विधेयक पारित

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने को लेकर अभिभावक लंबे समय से परेशान। उनकी इस परेशानी को खत्म करने के लिए दिल्ली के रेखा सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक 2025 को पारित किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी में प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से बढ़ाई जा रही फीस को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली की रेखा सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा से दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक 2025 पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस निर्धारण को पारदर्शी बनाना है।

Rekha Gupta

स्कूल की फीस निर्धारण को पारदर्शी बनाने वाली विधेयक पारित (फोटो - ANI)

सीएम रेखा गुप्ता ने सदन में कहा कि 52 साल बाद अभिभावकों का यह वनवास खत्म हुआ। कानून मिला और कानून के माध्यम से न्याय मिला। उन्होंने आशीष सूद को बधाई देते हुए कहा कि इतने कम समय में वह अभिभावकों और साथियों के साथ बातचीत कर, इस बिल को लेकर आए। यह बिल जनता और अभिभावकों के हित में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिभावकों की पहली चिंता होती है कि हमारा बच्चा कहां पढ़ेंगे और कैसे स्कूल की फीस देंगे? दिल्ली की सत्ता में 15 साल कांग्रेस और 11 साल आम आदमी पार्टी रही और उसने दिल्ली की जनता को गुमराह किया और हमने काम किया।

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