पीला पंजा जमींदोज करेगा दिल्ली की एक और अवैध कॉलोनी, 15 दिन में घर खाली करने का मिला नोटिस

दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर में स्थित खिजर बाबा कॉलोनी को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, सिंचाई विभाग की भूमि पर बने अवैध निर्माणों को हटाने के लिए 5 जून तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस घटनाक्रम पर सोशल मीडिया पर भी सक्रिय चर्चा चल रही है।

Bulldozer Action: दिल्ली के एक और इलाके में बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। इसके संकेत गुरुवार को मिले जब 30 से अधिक अवैध मकानों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए। कॉलोनी के निवासियों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। जिसमें उन्हें अपने घर खाली करने के लिए कहा गया है। यह आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के बाद जारी किया गया है। अदालत ने दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर स्थित खिजर बाबा कॉलोनी में अवैध रूप से बने सभी निर्माणों को हटाने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर बसे कई मकानों और दुकानों को अवैध घोषित करते हुए यह आदेश जारी किया गया है।

bulldozer action notice in  jamia nagar

जामिया नगर की कॉलोनी में घरों पर चस्पा हुए नोटिस (सांकेतिक तस्वीर)

30 से अधिक संपत्तियों पर नोटिस चस्पा

कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को कालोनी के 30 से अधिक घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस के मुताबिक, लोगों को घर खाली करने के लिए पांच जून तक की मोहलत दी गई है। इसके बाद, यदि लोग अपने घर नहीं खाली करते हैं, तो मकानों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें लोग अपनी चिंताओं और विचारों को साझा कर रहे हैं। यह कार्रवाई स्थानीय निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है, क्योंकि इससे उनकी आवासीय स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

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