Manish Sisodia Released: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले (Delhi excise policy Case) में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supream Court) से जमानत मिल गई है। वे 17 महीने बाद तिहाड़ जेल (Tihar Jail) से रिहा होकर बाहर आए हैं। जेल परिसर से बाहर आते ही उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने तिहाड़ जेल के बाहर एकत्र हुए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। इस दौरान कहा कि संविधान (Constitution) की ताकत ने उन्हें जेल से बाहर लाने में मदद की है। हालांकि, तानाशाहों ने तमाम कुचक्र रचे, लेकिन बाबा साहेब की दी गई ताकत ने उन्हें कमजोर कर दिया।
मनीष सिसोदिया तिहाड़ से रिहा
बाबा साहेब के ऋणी रहेंगे मनीष सिसौदिया!
जेल से बाहर आने पर मनीष सिसौदिया ने कहा कि जब सुबह मेरी रिहाई का आदेश आया तभी से मेरा रोम-रोम बाबा साहेब का ऋणी महसूस कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबा साहेब का यह ऋण कैसे चुकाऊंगा।उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपके प्यार, ईश्वर के आशीर्वाद और सत्य की शक्ति ने मजबूत बनाया है। सबसे बड़े बाबा साहेब के सपने के कारण जेल से बाहर आया हूं। उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगर, कोई तानाशाही सरकार सत्ता में आती है और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल देती है तो तानाशाही कानून से संविधान उनकी रक्षा करेगा। आगे कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संविधान की इस ताकत से सीएम अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही जेल से भी बाहर आएंगे।
सिसोदिया को जमानत देते हुए अदालत ने क्या कहा?सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की दो जमानत राशियों के भुगतान पर सिसोदिया को जमानत दे दी। पीठ ने कहा कि सिसोदिया 17 महीने से जेल में बंद हैं, जबकि मामले की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है, जिसकी वजह से वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं।
पीठ ने कहा कि इन मामलों में जमानत के लिए उन्हें निचली अदालत में भेजना न्याय का उपहास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय यह स्वीकार करें कि जमानत का सिद्धांत एक नियम है और जेल एक अपवाद है।
सिसोदिया 26 फरवरी 2023 को हुए थे गिरफ्तार
मनीष सिसोदिया को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी 2023 को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया था। बाद में यह नीति रद्द कर दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें धनशोधन के मामले में नौ मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। धनशोधन का यह मामला सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे केजरीवाल के आवास
उधर, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत के बाद तिहाड़ जेल से रिहा होने के तुरंत बाद आप नेता मनीष सिसौदिया यहां पहुंचेंगे। स्पीकर न कहा यह न्याय की जीत है। हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत आभारी हैं।देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। शहर (Delhi News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
