जनकपुरी गड्ढा मामले में ठेकेदार हिमांशु गुप्ता और कविश को लगा झटका, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

Janakpuri Biker's death case: दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत मामले में अदालत ने ठेकेदार हिमांशु गुप्ता और कविश गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

Janakpuri Biker's death case: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक गड्ढे में गिरकर कमल नामक युवक की मौत मामले में एक अदालत ने बुधवार को ठेकेदार हिमांशु गुप्ता और कविश गुप्ता को बड़ा झटका दिया। द्वारका अदालत ने ठेकेदार हिमांशु गुप्ता और कविश गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। इस दौरान, उप-ठेकेदार राजेश कुमार की नियमित जमानत अर्जी भी नामंजूर कर दी गई।

Janakpuri Biker Death

जनकपुरी में एक गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत (फाइल फोटो)

एक बार मिल चुकी है अग्रिम जमानत

ठेकेदार हिमांशु गुप्ता को अदालत ने एक सप्ताह पहले अग्रिम जमानत दी थी। उस वक्त कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हिमांशु गुप्ता के खिलाफ 18 फरवरी तक किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से रोका था। साथ ही गिरफ्तारी पर भी अंतरिम रोक लगाई थी।

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