ग्रैप-3 की बेड़ियों में फिर बंधा दिल्ली NCR, कई इलाकों में AQI 400 पार, सख्त पाबंदियां लागू

दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप के तीसरे चरण के कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इसके तहत कक्षा पांच तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराने के साथ निर्माण और तोड़-फोड़ गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। शनिवार सुबह कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद यह फैसला लिया गया।

Delhi NCR GRAP-3: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए शनिवार से ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (GRAP) के तीसरे चरण के तहत कड़े नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत कक्षा पांच तक के छात्रों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि निर्माण और तोड़-फोड़ से जुड़े सभी कार्यों पर रोक लगा दी गई है। आयोग के अनुसार, मौसम की प्रतिकूल स्थिति के कारण प्रदूषण स्तर में तेज वृद्धि होने पर यह निर्णय लिया गया है।

GRAP 3 imposed in Delhi Again (Photo: ANI)

दिल्ली में फिर से GRAP 3 लागू (फोटो: ANI)

इन चीजों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध

बयान के अनुसार, ये कदम एनसीआर में पहले से लागू ग्रैप के पहले और दूसरे चरण के उपायों के अतिरिक्त हैं। ग्रैप के तीसरे चरण के अंतर्गत गैर-आवश्यक निर्माण और तोड़-फोड़ गतिविधियों के साथ-साथ पत्थर क्रशिंग और खनन कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में बीएस-3 मानक वाले पेट्रोल चालित तथा बीएस-4 मानक वाले डीजल चालित चार पहिया वाहनों के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है।

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