आतंक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखी कश्मीरी युवक की जमानत, NIA की अपील हुई खारिज

Mateen Ahmed Bhat: जस्टिस नवीन चावला और अरुण भारद्वाज की बेंच ने 30 अक्टूबर को दिए फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप भले ही गंभीर हैं, लेकिन उनकी सच्चाई ट्रायल में परखी जानी है, और ट्रायल जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है।

Mateen Ahmed Bhat: दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में कश्मीरी युवक को मिली जमानत को बरकरार रखा है। कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत देने के आदेश को चुनौती दी गई थी। जस्टिस नवीन चावला और अरुण भारद्वाज की बेंच ने 30 अक्टूबर को दिए फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप भले ही गंभीर हैं, लेकिन उनकी सच्चाई ट्रायल में परखी जानी है, और ट्रायल जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है। बेंच ने कहा, "हमें इस अपील में कोई दम नहीं दिखता। अपील खारिज की जाती है।"

Delhi High Court PTI

दिल्ली हाई कोर्ट (फोटो साभार- PTI)

NIA ने दायर की थी हाईकोर्ट में अपील

यह मामला मतीन अहमद भट से जुड़ा है। ट्रायल कोर्ट ने 3 मई 2023 को उसे जमानत दी थी, जिसके खिलाफ NIA ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। NIA का आरोप था कि मतीन अहमद भट ने कश्मीर घाटी में सक्रिय एक आतंकवादी के लिए ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) के तौर पर काम करने की साजिश रची थी। एजेंसी के मुताबिक, वह प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के लिए हथियार और गोला-बारूद जुटाने में शामिल था ताकि घाटी और देश के अन्य हिस्सों में अशांति फैलाई जा सके।

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