Delhi Riots 2020: अंकित शर्मा हत्याकांड में 2 दोषियों की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त; दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

Delhi Riots Ankit Sharma Murder Case: 2020 दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए नाजिम और कासिम की अपीलों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर तय की है।

Delhi Riots: साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलीजेंस ब्यूरो (IB) के युवा अधिकारी अंकित शर्मा की नृशंस हत्या के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। अदालत यह आदेश निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए दो दोषियों, नाजिम और कासिम की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए जारी किया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने दोनों दोषियों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने की याचिका पर भी जवाब तलब किया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की है।

Delhi Riots murder convicts high court notice

दोषियों की याचिका पर हाईकोर्ट का नोटिस

'ट्रायल कोर्ट का फैसला टिकाऊ नहीं': वकील

अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि निचली अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराया जाना कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि जांच के दौरान इस मामले में अभियुक्तों की औपचारिक शिनाख्त परेड (TIP) नहीं कराई गई थी। वकील ने कहा कि मुख्य गवाह के बयानों की पुष्टि किसी अन्य स्वतंत्र सामग्री या साक्ष्य से नहीं होती है। दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता रजत नायर ने पीठ को बताया कि अभियोजन पक्ष भी निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगा, जिसमें छह अन्य सह-आरोपियों को बरी कर दिया गया था।

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