दिल्ली में फायर सेफ्टी नियमों में बड़ा बदलाव, प्राइवेट ऑडिटर्स को मिली अहम जिम्मेदारी; 5 जोनों में बंटा मैनेजमेंट सिस्टम

दिल्ली सरकार ने इमारतों की फायर सेफ्टी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 'दिल्ली अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियम, 2025' का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नियमों के तहत फायर एनओसी प्रक्रिया, सुरक्षा मानकों और जुर्माना प्रणाली में अहम बदलाव किए गए हैं।

Delhi Fire Safety Rules: राजधानी दिल्ली में इमारतों की फायर सेफ्टी को लेकर दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने ‘दिल्ली अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियम, 2025’ का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन नए नियमों के लागू होने के बाद फायर एनओसी लेने की प्रक्रिया, सुरक्षा मानकों और जुर्माना व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है।

Delhi Fire Safety Rules

दिल्ली में फायर सेफ्टी नियमों में बड़ा बदलाव (फोटो: AI)

सबसे खास बात यह है कि अब फायर एनओसी के लिए केवल सरकारी दफ्तरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने इस प्रक्रिया में प्राइवेट एक्सपर्ट्स की भागीदारी भी शुरू करने की अनुमति दे दी है। नए गजट नोटिफिकेशन के तहत दिल्ली की इमारतों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए अब प्राइवेट एक्सपर्ट्स और कंपनियों को भी अधिकृत किया गया है। इन्हें ‘फायर सेफ्टी ऑडिटर’ कहा जाएगा। ये ऑडिटर दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर के पास विधिवत रूप से रजिस्टर्ड होंगे। इनके द्वारा की गई विस्तृत जांच के बाद जारी की गई फायर एनओसी पूरी तरह मान्य मानी जाएगी। इस व्यवस्था से एनओसी मिलने में होने वाली देरी को कम करने में मदद मिलेगी।

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