दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों की तुलना भगवान हनुमान से करने वाले उनके बयान को लेकर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
सीएम रेखा गुप्ता (फोटो-Rekha Gupta)
ACJM अश्विनी पंवार ने शिकायतकर्ता राम निवास शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज किया। शिकायतकर्ता ने 23 सितंबर 2025 को ISBT कश्मीरी गेट पर आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए बयान को लेकर कार्रवाई की मांग की थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री ने सरकारी अधिकारियों की तुलना भगवान हनुमान से की थी। वहीं, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि मुख्यमंत्री के बयान से कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है।
पुलिस के मुताबिक, पूरे भाषण के संदर्भ को देखने पर स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री सरकारी कर्मचारियों के काम और उनके समर्पण की सराहना कर रही थीं। साथ ही उन्होंने भगवान हनुमान के प्रति अपना सम्मान भी व्यक्त किया था। पुलिस की दलीलों के बाद कोर्ट ने FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
