Dehi News: पक्षपात के आरोपों पर दिल्ली कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब; दो मामलों की सुनवाई पर रोक

Dehi News: दिल्ली कोर्ट ने पक्षपात और प्रक्रिया में अनियमितता के आरोपों पर दो आपराधिक मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी। मामले में अदालत ने संबंधित मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Dehi News: दिल्ली की एक अदालत ने दो आपराधिक शिकायत मामलों में कथित पक्षपात और प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों के बाद कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ ही संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर सीलबंद लिफाफे में जवाब मांगा गया है।

अदालत का फैसला।

अदालत का फैसला।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार दहिया ने आरोपियों की ओर से दायर ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। वे दो अलग-अलग आपराधिक शिकायत से संबंधित मामलों में दायर स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट कोमल से सीलबंद लिफाफे में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि मामलों की सुनवाई कर रहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोमल के समक्ष निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आशंका है।

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