CM डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के जनप्रतिनिधियों के साथ ली अधिकारियों की बैठक, मुख्य सचिव भी रहे मौजूद

राजधानी भोपाल में सरकारी बिल्डिंगों के ऑक्यूपेंसी वायलेशन से जुड़े मामलों में फिलहाल नगर निगम कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन के लिए राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया।

भोपाल शहर में निर्मित भवनों के अधिभोग उल्लंघन (Occupancy Violation) से जुड़े मामलों में नगर निगम फिलहाल कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन की प्रक्रिया और नीतिगत पहलुओं पर सुझाव देने के लिए राज्य शासन एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगा। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया तय की जाएगी।

Dr Mohan Yadav

CM डॉ. मोहन यादव ने ली अधिकारियों की बैठक

बैठक में तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील क्रमांक 14604/2024 में 17 दिसंबर 2024 को पारित आदेश और विविध अपील डायरी क्रमांक 1713/2026 में पारित आदेश के अनुपालन के लिए समिति सभी संबंधित पहलुओं का अध्ययन करेगी। समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके बाद सरकार रिपोर्ट पर विचार कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत नगर निगम भोपाल को जरूरी कार्रवाई के निर्देश देगी।

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