रिकवरी के लिए OTS स्कीम को मंजूरी, प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट में होगा संशोधन; पंजाब सरकार ने बनाया ये प्लान

ओटीएस स्कीम के अंतर्गत, जिन मामलों में टैक्स राशि 1 करोड़ रुपये तक है, उन मामलों में ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट, जुर्माने पर प्रतिशत माफी और टैक्स राशि पर 50 फीसदी छूट दी जाएगी। वहीं, 1 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये तक की बकाया टैक्स राशि पर ब्याज और जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट तथा टैक्स राशि पर 25 प्रतिशत माफी दी जाएगी।

चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट ने राज्य की अर्थव्यवस्था को तेज़ विकास की दिशा में ले जाने और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए आज कई अहम पहलकदमियों को मंजूरी दी। इस संबंधी निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री की अगुवाई में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने पुराने मामलों का बोझ कम करने और उद्योगों तथा व्यापार के लिए नियमों के पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 (ओ.टी.एस.) लाने की भी मंजूरी दे दी। यह स्कीम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी और 12 दिसंबर 2025 तक रहेगी।

CM Bhagwant Man

सीएम भगवंत मान, पंजाब

जिन करदाताओं का मूल्यांकन 30 सितंबर 2025 तक किया गया है और जिनके मूल्यांकन आदेशों के सभी सुधार/संशोधन विभाग द्वारा 30 सितंबर, 2025 तक संबंधित एक्टों जैसे कि पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, 1948, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, 1956, पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, 2002, पंजाब वैट एक्ट, 2005, पंजाब एंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्ट, 1955 और पंजाब एंटरटेनमेंट टैक्स सिनेमा शोज़ एक्ट, 1954 के तहत पारित किए गए हैं, वे इस स्कीम के अंतर्गत निपटारे के लिए आवेदन देने के योग्य होंगे।

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