Chandigarh Petrol Diesel Rules: प्रशासन का बड़ा फैसला ! अब चंडीगढ़ में दोपहिया और चारपहिया वाहनों को मिलेगा महज इतना फ्यूल

Chandigarh Petrol Diesel Rules : चंडीगढ़ में पेट्रोल डीजल की किल्लत को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल और डीजल की सीमा की गई निर्धारित दो पहिया वाहन में 2 लीटर तो चार पहिया वाहन में सिर्फ 5 लीटर पेट्रोल ही डाला जाए।

Chandigarh Petrol Diesel Rules : चंडीगढ़ में इन दिनों पेट्रोल पंप पर फ्यूल का संकट चल रहा है। लगभग सभी पेट्रोल पंप पर वाहनों की कतार लगी हैं। वहीं, इस किल्‍लत को देखते हुए प्रशासन ने एक कठोर फैसला लिया है। दरअसल, प्रशासन ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री की सीमा निर्धार‍ित कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट विनय प्रताप सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। निर्गत आदेश में कहा गया है कि, दोपहिया वाहन को 2 लीटर और चार पहिया वाहन को पांच लीटर ही तेल दिया जाए। बताया जा रहा है कि, फिलहाज हालात सामान्‍य होने तक ये शर्त लागू रहेगी। सेक्टर 17, सेक्टर 10 और सेक्टर 4 के पेट्रोल पंप पर भी फ्यूल की किल्‍लत चल रही है। दावा है कि, आज शाम तक सभी पंप पर डीजल-पेट्रोल का स्‍टॉक खत्‍म हो जाएगा।

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चंडीगढ़ प्रशासन का बड़ा फैसला।

हिट एंड रन कानून का विरोध

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा जाए गए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं। आज दूसरे दिन की हड़ताल के दिन पेट्रोल-डीजल सहित फल और सब्जियों की आपूर्ति नहीं हो पाई। ड्राइवरों का कहना है कि ये हड़ताल अभी तीन दिन तक जारी रहेगी। ऐसे में ये संकट अभी और गहराएगा। वहीं, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान जसवीर सिंह गिल ने कहा है कि, 'हमने सरकार को अपनी आपत्तियां भेजी हैं। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के संपर्क में भी हैं। अगर प्रदर्शन और चक्का जाम से संबंधित कोई फैसला होता है तो तत्‍काल उसे क्रियान्वित किया जाएगा।'

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