Sohrabuddin Encounter Case: बरी हो चुके 22 आरोपियों को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI कोर्ट का फैसला बरकरार रखा

सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 22 आरोपियों के बरी होने के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।

Sohrabuddin Encounter Case: साल 2005 में हुआ सोहराबुद्दीन एनकाउंटर काफी विवादों में रहा था। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 22 लोगों को बरी कर दिया था। सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। बता दें कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर देश के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल एनकाउंटरों में से एक माना जाता है।

Sohrabuddin Encounter Case Bomay High court

बॉम्बे हाईकोर्ट ने Sohrabuddin Encounter Case में याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज यानी गुरुवार 7 मई को याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह एक ऑपरेटिव आर्डर है, अभी तक हमें याचिका खारिज किए जाने के कारणों का पता नहीं है। उन्होंने कहा, डिटेल ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा कि किस वजह से याचिका को खारिज किया गया है।

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