महाराष्ट्र SIR पर बॉम्बे HC का बड़ा फैसला, वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर रोक लगाने से किया इनकार

चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने अदालत को बताया कि कई हाई कोर्ट SIR के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर चुके हैं। कुछ अदालतों ने याचिकाकर्ताओं को जरूरी स्पष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने को भी कहा है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर सोमवार को बड़ा आदेश दिया। अदालत ने चुनाव आयोग (ECI) को महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट से नाम हटाने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश मौजूद है, इसलिए समानांतर कार्यवाही चलाना उचित नहीं होगा।

Bombay HC

बॉम्बे हाई कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने कहा कि वह न्यायिक मर्यादा यानी 'ज्यूडिशियल प्रोप्राइटी' का पालन करेगी। पीठ ने ध्यान दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट नवंबर 2025 में हाई कोर्ट्स को SIR की वैधता और उससे जुड़े अन्य पहलुओं पर याचिकाओं की सुनवाई से रोक चुका है।

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