Bhopal: नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी, बार में अब नहीं मिलेगी सस्ती बीयर-शराब, दुकानों के लिए भी नए नियम

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Feb 23, 2023, 06:48 PM IST

Bhopal: मध्यप्रदेश सरकार ने नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह एक अप्रैल से पूरे राज्‍य में लागू होगी। इस बार नीति में कई अहम बदलाव भी किया गया है। बार में शराब और बीयर के लिए न्यूनतम कीमत का स्लेप लगाना अनिर्वाय होगा। इसी तरह दुकानदार अब किसी भी ब्रांड की शराब बेचने से इनकार नहीं कर सकेंगे।

KEY HIGHLIGHTS
  • कुल 8 स्लैब में बांटा गया शराब पर ड्यूटी रेट
  • बार में शराब पर न्यूनतम कीमत का स्लेप लगाना अनिर्वाय
  • दुकानदार नहीं कर सकेंगे किसी भी ब्रांड की शराब बेचने से इनकार


Bhopal: मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई नीति 1 अप्रैल से पूरे राज्‍य में लागू हो जाएगी। इसके मुताबिक अब बार में शराब और बीयर के लिए न्यूनतम कीमत का स्लेप लगाना अनिर्वाय होगा। इन जगहों पर अब शराब पीने वालों को सस्ती बीयर व शराब नहीं मिल सकेगी। इसी तरह अब शराब की दुकानों पर भी इंपोर्टेट शराब बेचने की छूट दे दी गई है। दुकानदार अब किसी भी ब्रांड की शराब बेचने से इनकार नहीं कर सकेंगे। फिलहाल 31 मार्च 2024 तक वर्तमान व्यवस्था के तहत ही शराब की बिक्री होती रहेगी।

_MP New Liquor Policy

नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी

राज्‍य में एक अप्रैल से शराब दुकानें सुबह साढ़े 9 बजे खोली जा सकेगी और रात साढ़े 11 बजे बंद करना होगा। वहीं, रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट, क्लब और बार लाइसेंस के अंतर्गत शराब की बिक्री का समय सुबह 10 से रात 11.30 बजे तक हो सकेगा। यहां पर उपभोग यानि पीने का समय रात 12 बजे तक रहेगा। इसके अलावा नई नीति में कई अन्‍य व्‍यवस्‍था भी की गई है। अब किसी भी शराब की दुकान के साथ बहाते और शॉप बार नहीं खुलेंगे। धार्मिक शैक्षिक संस्‍थानों से 100 मीटर की दूरी पर ही शराब दुकानें स्थापित हो सकेगी। जिला कलेक्टर के प्रस्ताव पर इन दुकानों को कभी भी बंद किया जा सकेगा।

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