खंडवा में इमाम की गिरफ्तारी पर गरमाई सियासत, ओवैसी बोले– मुसलमान होने की वजह से दर्ज हुआ केस

मध्य प्रदेश के खंडवा में मस्जिद के ईमाम अख्तर रज़ा शेख की गिरफ्तारी का मामला गरमा गया है। बीएनएस की धारा 163 लागू होने के बावजूद बाहरी व्यक्ति की सूचना न देने पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है।

MP News: खंडवा पुलिस की मस्जिद के ईमाम के खिलाफ की गई कार्रवाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल खंडवा जिले में त्योहारों को देखते हुए बीएनएस की धारा 163 लागू की गई थी। संवेदनशील इलाका होने की वजह से पुलिस प्रशासन ऐहतियात के तौर पर जांच करता रहता है। गणेश विसर्जन के दिन हुए विवाद के बाद से पुलिस लगातार जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को शिकायत मिली कि इलाके की एक मस्जिद में खंडवा के बाहर से लोगों का आना जाना है। मस्जिद की जांच की गई तो वहां बिहार के किशनगंज से आए अख्तर रज़ा शेख नाम के व्यक्ति ठहरे हुए थे। पुलिस ने इसकी जानकारी मस्जिद कमेटी से मांगी तो उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। जबकि धारा 163 के तहत नियम है कि बाहरी व्यक्ति की सूचना पुलिस थाने में देना अनिवार्य है। ऐसे में पुलिस ने मस्जिद के ईमाम अख्तर रज़ा पर केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।

Khandwa

ईमाम अख्तर रजा शेख-फाइल फोटो

इससे पहले हिंदू संगठनों ने भी पुलिस को ज्ञापन सौंप कर मांग की थी कि गांव की मस्जिद में बिहार से आया इमाम गांव का सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम कर रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस से ईमाम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। खंडवा एसपी ने इस मामले में दस्तावेजों की जांच की और जांच के बाद खालवा थाने में ईमाम राजा अख्तर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इस पर हंगामा खड़ा हो गया।

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