सावधान! भोपाल में अब गलती से भी मत जलाना पराली, वरना हो जाएगी FIR, दो महीने के लिए लगा बैन

भोपाल में अब पराली जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल भोपाल में अगले दो महीने के लिए पराली जलाने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जबलपुर में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।

Stubble Burning Ban in Bhopal: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नरवाई (पराली) जलाने पर रोक लगा दी गई है। अब नरवाई जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी यह आदेश दो माह तक प्रभावशील रहेगा। वहीं दूसरी ओर जबलपुर में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस थानों में मामले दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

stubble burning

सांकेतिक फोटो

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन

भोपाल के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार की रात को पराली जलाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस आदेश के जरिए भोपाल की भौगोलिक सीमा के खेत में डंठल, नरवाई में आग लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है और इसका उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरण विभाग भोपाल और ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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