Congress विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ SIT जांच पर रोक : सुप्रीम कोर्ट ने MLA को प्रियदर्शिनी कॉलेज मामले में दी बड़ी राहत

भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर ने विधायक मसूद के इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज से संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज करने और विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है।

भोपाल की मध्य सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज के मामले में विधायक मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में विधायक का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा ने रखा।

Supreme Court SCIGOV

सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो (SCI.GOV)

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज की जाए, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मसूद ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अपने कॉलेज को मान्यता दिलवाई। भोपाल के कोहेफिजा थाने में उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया।

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