भोपाल में अखबार के पूर्व मालिक को 10 बार उम्रकैद की सजा, 77.64 लाख का जुर्माना, सहयोगी को भी 20 साल की कैद

भोपाल की विशेष पॉक्सो अदालत ने पांच नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामले में अखबार के पूर्व मालिक 78 वर्षीय प्यारे मियां को 10 अलग-अलग उम्रकैद की सजाएं सुनाईं और 77.64 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

Bhopal News: भोपाल में पांच नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने अखबार के पूर्व मालिक 78 वर्षीय प्यारे मियां को 10 अलग-अलग उम्रकैद की सजाएं सुनाई हैं। अदालत ने उस पर 77.64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में उसकी सहयोगी राबिया बी को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

High Court ai system

सांकेतिक फोटो

एक साथ चलेंगी सभी सजाएं

पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत प्यारे मियां को सुनाई गई सजाओं में आठ सजाएं उसके शेष जीवन तक कारावास की हैं, जबकि दो अन्य उम्रकैद की सजाएं हैं। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मियां वर्ष 2014 से लड़कियों को निशाना बना रहा था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दोषी लड़कियों को 10,000 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी देने का लालच देता था और फिर उनका यौन उत्पीड़न करता तथा उनसे दुष्कर्म करता था।

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