Ballia News: 6 साल पुराने हत्याकांड मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, एक ही परिवार के छह समेत सात दोषियों को उम्रकैद की सजा

बलिया के टंडवा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हुई हत्या और मारपीट के छह साल पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक पक्ष के सात लोगों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और भारी जुर्माने की सजा दी है। वहीं, दूसरे पक्ष के छह आरोपियों को भी मारपीट के मामले में पांच-पांच साल की कैद और अर्थदंड से दंडित किया गया है।

Ballia News: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने पुरानी रंजिश में एक व्यक्ति की हत्या के छह साल पुराने मामले में एक ही परिवार के छह सदस्यों समेत सात लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। वहीं, इसी घटना से जुड़े दूसरे पक्ष के मुकदमे में छह लोगों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

Ballia Life Imprisonment

बलिया में पुरानी रंजिश में हुई हत्या पर कोर्ट का कड़ा रुख (प्रतीकात्मक फोटो)

शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह ने शनिवार को बताया कि पकड़ी थाना क्षेत्र के टंडवा गांव में 2020 में हुई हत्या और मारपीट की घटना में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमों में जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने एक पक्ष के सात और दूसरे पक्ष के छह को दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हत्या के मामले में सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर एक लाख 51 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। सिंह ने बताया कि सजा पाने वालों में एक ही परिवार के छह सदस्य शामिल हैं।

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