Azam Khan:'शत्रु संपत्ति' मामले में आजम की पत्नी, बेटा और बहन की अंतरिम जमानत 11 मार्च तक बढ़ी

enemy property case: सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के परिवार पर आरोप था कि उन्होंने शत्रु संपत्ति के दस्तावेजों को नष्‍ट किया है। इसी आरोप में आजम खान की पत्नी, बेटा अदीब और बहन निखत अखलाक के खिलाफ 2020 में केस दर्ज हुआ था। इसमें 2023 में चार्जशीट फाइल की गई थी।

enemy property case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के परिवार को शत्रु संपत्ति मामले में अदालत ने अंतरिम जमानत की तिथि बढ़ा दी। इस मामले में आजम खान की पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा, बेटा अदीब खान और बहन निखत अखलाक बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंचे। लेकिन, अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सभी को मिली अंतरिम जमानत कोर्ट ने 11 मार्च तक बढ़ा दी।

Azam Khan and Abdullah azam

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान (फाइल फोटो)

अधिवक्ता ज़ुबैर अहमद ने बताया कि शत्रु संपत्ति अपराध संख्या 126 वाले मामले में आजम की पत्नी तंजीन फातिमा, उनके बेटे अदीब आजम और उनकी बहन निखत अखलाक कोर्ट में उपस्थित हुईं। उनकी जमानत 11 मार्च तक बढ़ा दी गई।

End of Feed