enemy property case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के परिवार को शत्रु संपत्ति मामले में अदालत ने अंतरिम जमानत की तिथि बढ़ा दी। इस मामले में आजम खान की पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा, बेटा अदीब खान और बहन निखत अखलाक बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंचे। लेकिन, अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सभी को मिली अंतरिम जमानत कोर्ट ने 11 मार्च तक बढ़ा दी।
सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान (फाइल फोटो)
अधिवक्ता ज़ुबैर अहमद ने बताया कि शत्रु संपत्ति अपराध संख्या 126 वाले मामले में आजम की पत्नी तंजीन फातिमा, उनके बेटे अदीब आजम और उनकी बहन निखत अखलाक कोर्ट में उपस्थित हुईं। उनकी जमानत 11 मार्च तक बढ़ा दी गई।
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समय अवधि खत्म होने पर तीनों एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंचे
इस मामले में तीनों को 5 मार्च तक अंतरिम जमानत दी गई थी। समय अवधि खत्म होने पर तीनों एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंचे। लेकिन, हड़ताल के चलते कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। इस पर कोर्ट ने इन तीनों की अंतरिम जमानत 11 मार्च तक बढ़ा दी।यह शत्रु संपत्ति आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास थी।
रिकॉर्ड के पन्ने फटे पाए गए थे
भूमि के रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला था कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा कर शत्रु संपत्ति को नष्ट करने के लिए आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया था। रिकॉर्ड के पन्ने फटे पाए गए थे। इसमें आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला समेत जौहर ट्रस्ट के अन्य सदस्य आरोपी बनाए गए। ट्रस्ट में ज्यादातर लोग आजम खान के परिवार के हैं।
