मध्य प्रदेश के अशोकनगर के चर्चित ऑनलाइन सट्टा सरगना और आत्महत्या के दुष्प्रेरण (Abetment) के आरोपी आजाद खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रशासन ने अवैध साम्राज्य के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 20 दिसंबर को कोलुआ रोड स्थित आजाद खान के आलीशान दो मंजिला फार्म हाउस और बाउंड्री वॉल को जमींदोज कर दिया था। इसके बाद अब प्रशासन का अगला निशाना उसका मशहूर 'होटल आजाद पैलेस' है। प्रशासन ने आय से अधिक संपत्ति के मामले के साथ बिना अनुमति के अवैध निर्माणों की लंबी सूची भी तैयार की है, जिससे शहर के इस सट्टा किंग के आर्थिक साम्राज्य की नीव हिल गई है।
अशोकनगर में सट्टा किंग पर बड़ी स्ट्राइक
प्रशासन के निशाने पर होटल आजाद पैलेस
नगर पालिका की जांच में खुलासा हुआ है कि होटल आजाद पैलेस का निर्माण नियमों को ताक पर रखकर किया गया है। निकाय की टीम ने निरीक्षण में पाया कि होटल के लिए न तो जरूरी अनुमतियां ली गई हैं और न ही मार्जिन ओपन स्पेस (MOS) का पालन किया गया है। इतना ही नहीं, होटल में अवैध रूप से बेसमेंट का निर्माण किया गया है, जो नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 (8) का उल्लंघन है। नगर पालिका CMO विनोद उन्नीतान के निर्देश पर टीम ने रविवार को होटल पहुंचकर उसे खाली करने के आदेश दिए। कार्रवाई के डर से होटल मालिक खुद ही फर्नीचर, सोफे और छत पर लगे टावर को हटाने में जुट गए हैं।
पार्किंग और फायर एनओसी का अभाव
होटल के दस्तावेजों की जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि भवन निर्माण की अनुमतियां आजाद खान के साथ उसके भाई पार्षद राशिद खान और शाहिद खान के नाम पर भी हैं। बताया जा रहा है कि है होटल में न तो पार्किंग की व्यवस्था है और न ही किसी प्रकार की अग्नि सुरक्षा (Fire Safety) के पुख्ता इंतजाम। सक्षम कार्यालय (Competent Office) से फायर NOC उपलब्ध न कराना शासन के निर्देशों की गंभीर अवहेलना है।
