Antilia Explosives Case: सचिन वाझे की जमानत पर Bombay HC का ब्रेक, NIA की अपील पर कोर्ट सख्त; 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने दलील दी कि विशेष अदालत ने अनावश्यक टिप्पणियां कीं। उन्होंने कहा कि अदालत ने यह सवाल तक किया कि क्या एनआईए उद्योगपति मुकेश अंबानी के परिवार के बयान दर्ज करने के लिए किसी ’’मुहूर्त’’ का इंतजार कर रहा था और यह टिप्पणी भी की कि कथित आतंकवादी खतरे के बावजूद परिवार अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा था।

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2021 में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास एक गाड़ी से विस्फोटक सामग्री बरामद होने के मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को जमानत देने के आदेश पर बुधवार को अंतरिम रोक लगायी। एनआईए ने दावा किया कि विशेष अदालत द्वारा वाझे को राहत देना 'पूरी तरह गलत' था, क्योंकि उनका उद्देश्य आतंक फैलाना था और उन पर हत्या का आरोप भी था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने जमानत पर अंतरिम रोक लगायी।

Antilia Explosives Case

एंटीलिया विस्फोटक मामले में सचिन वाझे को राहत नहीं

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने दलील दी कि विशेष अदालत ने अनावश्यक टिप्पणियां कीं। उन्होंने कहा कि अदालत ने यह सवाल तक किया कि क्या एनआईए उद्योगपति मुकेश अंबानी के परिवार के बयान दर्ज करने के लिए किसी ’’मुहूर्त’’ का इंतजार कर रहा था और यह टिप्पणी भी की कि कथित आतंकवादी खतरे के बावजूद परिवार अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा था।

End of Feed