यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से पूछा- आखिर कब होंगे चुनाव, 10 जुलाई तक मांगी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव की संभावित तारीख बताने और सरकार से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। वहीं, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाकर उन्हें प्रशासक बनाए जाने के फैसले पर भी कोर्ट ने जवाब तलब किया है।

UP Panchayat Elections: यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव की स्पष्ट समयसीमा और संभावित तारीख बताने का निर्देश दिया है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह माह बढ़ाने और उन्हें प्रशासक नियुक्त करने के फैसले पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए हैं और सरकार की दलीलों से असंतोष जताया है।

Allahabad High Court (File Photo: ANI)

इलाहाबाद हाई कोर्ट (फाइल फोटो: ANI)

मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे, इसकी जानकारी निश्चित रूप से प्रस्तुत की जाए। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूरा चुनावी शेड्यूल और समयसीमा मांगी है। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग की रिपोर्ट भी अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित की गई है, जिसमें सरकार और आयोग को विस्तृत जवाब देना होगा।

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