पति की मृत्यु के बाद विधवा द्वारा गोद लिया बच्चा भी बनेगा मृतक की संपत्ति का उत्तराधिकारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Adoption Property Rights: इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक बड़ा फैसला आया है। जिसमें कहा गया कि पति की मृत्यु के बाद विधवा द्वारा गोद लिया गया बच्चा मृतक पति का भी पुत्र माना जाएगा और संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी होगा।

Allahabad High Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पारिवारिक उत्तराधिकार कानून को लेकर एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट करते हुए एक बड़े फैसले में कहा है कि पति की मृत्यु के बाद यदि कोई विधवा एक बच्चे को गोद लेती है, तो वह बच्चा मृतक पति का भी पुत्र माना जाएगा और उसे पति की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा।

पति की मृत्यु के बाद विधवा द्वारा गोद लिया बच्चा भी बनेगा मृतक की संपत्ति का उत्तराधिकारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

पति की मृत्यु के बाद विधवा द्वारा गोद लिया बच्चा भी बनेगा मृतक की संपत्ति का उत्तराधिकारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय ने प्रयागराज के राम कृपाल द्वारा 1983 में दायर याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिका में चकबंदी अधिकारी के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मोती रानी और उनके दिवंगत पति मुरलीधर के गोद लिए हुए पुत्र रामजी को मुरलीधर की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया था।

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