इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई पुलिस थानों को फटकार, कहा- 365 दिन 24 घंटे चालू रखने होंगे CCTV, खराब होने पर GD में दर्ज करनी होगी डिटेल

Allahabad High Court CCTV Guidelines: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस थानों में CCTV निगरानी व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए इसे 24 घंटे और साल के 365 दिन चालू रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि CCTV खराब होने की स्थिति में हिरासत में लिए गए या पूछताछ के लिए लाए गए हर व्यक्ति की पूरी जानकारी तत्काल जनरल डायरी में दर्ज की जाए।

Allahabad High Court CCTV Guidelines: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस थानों में CCTV व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि पुलिस थानों में सीसीटीवी साल के सभी 365 दिन चौबीसों घंटे चालू रहनी चाहिए और जब यह निगरानी व्यवस्था काम न कर रही हो तो पुलिस को कुछ सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। उसने कहा कि अगर सीसीटीवी काम नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में पूछताछ के लिए लाए गए या गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों का विवरण तत्काल जनरल डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए।

Allahabad High Court CCTV Guidelines

पुलिस थानों में CCTV को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त

अवैध हिरासत के लिए मुआवजा दिए जाने का आदेश

अदालत ने कहा, "इस मामले के तथ्य प्रथम दृष्टया स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि पुलिसकर्मियों ने शिकायतकर्ता की ओर से वसूली एजेंट की तरह काम किया।" न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की पीठ ने राघवेंद्र दुबे और एक अन्य व्यक्ति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने केवल पुलिसकर्मियों को गवाह बनाकर तैयार किए गए कई खामियों वाले गिरफ्तारी ज्ञापन के कारण याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी रद्द करते हुए उसे रिहा करने और 24 घंटे की अवैध हिरासत के लिए 10,000 रुपये मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया।

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