'हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं'; इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- स्कूल में सिर्फ चलेगा यूनिफॉर्म कोड, छात्रा की याचिका खारिज

Hijab Verdict: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: स्कूल में हिजाब पहनने की याचिका खारिज। कोर्ट ने ड्रेस कोड को अनिवार्य बताया और कहा- हिजाब इस्लाम का आवश्यक हिस्सा नहीं।

Allahabad High Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए स्कूल में निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और समानता बनाए रखने के लिए स्कूल द्वारा तय किए गए यूनिफॉर्म नियमों का पालन करना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है।

'हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं'; इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- स्कूल में सिर्फ चलेगा यूनिफॉर्म कोड, छात्रा की याचिका खारिज

'हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं'; इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- स्कूल में सिर्फ चलेगा यूनिफॉर्म कोड, छात्रा की याचिका खारिज

यह याचिका प्रयागराज के अतरसुइया स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल की कक्षा 11 की एक छात्रा द्वारा अपनी मां के माध्यम से दायर की गई थी।

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