यूपी में नहीं चलेंगे हुक्का बार, रेस्टोरेंट नहीं दे पाएंगे सर्विस; हाईकोर्ट ने किया क्लियर

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में रेस्टोरेंट और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का सर्विस पर रोक को बरकरार रखा है

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में हुक्का सर्विस को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रेस्टोरेंट में हुक्का उपलब्ध कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। निर्धारित स्मोकिंग एरिया में भी हुक्का सर्विस नहीं दी जा सकेगी।

UP Hookah Ban

UP में रेस्टोरेंट में हुक्का देने पर रोक (फोटो-AI)

अदालत ने ‘सेल्फ सर्विस’ के नाम पर हुक्का देने और हुक्का किराये पर उपलब्ध कराने की दलील को भी स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने गैर-धूम्रपान करने वाले लोगों के स्वच्छ हवा में सांस लेने के अधिकार पर जोर दिया।

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