लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में हुक्का सर्विस को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रेस्टोरेंट में हुक्का उपलब्ध कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। निर्धारित स्मोकिंग एरिया में भी हुक्का सर्विस नहीं दी जा सकेगी।
UP में रेस्टोरेंट में हुक्का देने पर रोक (फोटो-AI)
अदालत ने ‘सेल्फ सर्विस’ के नाम पर हुक्का देने और हुक्का किराये पर उपलब्ध कराने की दलील को भी स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने गैर-धूम्रपान करने वाले लोगों के स्वच्छ हवा में सांस लेने के अधिकार पर जोर दिया।
अदालत ने COTPA के तहत पुलिस को कार्रवाई करने की शक्तियों को भी बरकरार रखा है। कोर्ट ने अपने आदेश की प्रति मुख्य सचिव और DGP को भेजने के निर्देश दिए हैं।
