अखलाक हत्याकांड में कोर्ट में क्यों खारिज हो गई UP सरकार की दलील? आरोपियों पर से केस नहीं होगा वापस

बिसाहड़ा के अखलाक हत्याकांड मामले में आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने वाली याचिका को सूरजपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

Dadri Lynching: अखलाक हत्याकांड मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की वो याचिका खारिज हो गई है, जिसमें सरकार ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने की बात कही थी। कोर्ट ने यूपी सरकार की दलील को खारिज करते हुए आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है।

akhlaq lynching case

अखलाक अहमद हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ वापस नहीं होंगे मामले (फाइल फोटो- X& Canva)

कोर्ट में क्यों खारिज हुआ यूपी सरकार की याचिका

सूरजपुर कोर्ट में आज अखलाक हत्याकांड में यूपी सरकार की केस वापस लेने की याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में अदालत ने अभियोजन की ओर से केस वापसी की लगाई गई अर्जी को महत्वहीन और आधारहीन मानते हुए निरस्त कर दिया।

रोजाना सुना जाए मामला

मामला 2015 में मोहम्मद अखलाक की लिंचिंग का है। जहां कोर्ट ने अब फैसले में रोजाना सुनवाई के साथ ट्रायल में तेजी लाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा, 'गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर और ग्रेटर नोएडा के डिप्टी कमिश्नर को एक पत्र भेजा जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबूतों को हर तरह की सुरक्षा दी जाए।'

End of Feed