Agra Nagar Nigam: ताजनगरी आगरा में नगर निगम भी गाजियाबाद की तर्ज पर खतरनाक नस्ल के कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगाने पर फैसला ले सकता है। कुत्तों के पंजीकरण की व्यवस्था को नगर निगम सदन में पास कराया जा चुका है। सदन ने नियमावली भी स्वीकृत कर दी है, लेकिन सूबे के अन्य शहरों में जिस तरह से खतरनाक कुत्तों के हमलों की लगातार घटनाएं हो रही हैं, और वहां इन कुत्तों को पालने के लिए भी सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। उन्हें ध्यान में रखकर ही आगरा नगर निगम भी इस तरफ गंभीरता से विचार कर रहा है।
अब आगरा नगर निगम लगाएगा खतरनाक नस्ल के कुत्ते पालने प्रतिबंध
आगरा में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ चुका है। पिछले माह दहतोरा इलाके में एक बच्ची को कुत्तों ने नोंच खाया था। पालतू कुत्तों के कारण शहर में कई बार विवाद हो चुके हैं। कई मामले थाने तक पहुंचे हैं।
सदन से पंजीकरण की व्यवस्था पास हुई
गौरतलब है कि, अभी तक नगर निगम में पालतू जानवरों के पंजीकरण का कोई प्रबंधन नहीं था। कुत्तों के लगातार बढ़ते हमलों की घटनाओं को देखते हुए नगर निगम ने पालतू कुत्तों के संबंध में नियमावली तैयार की और सदन से पंजीकरण की व्यवस्था को पास करा दिया। अब खतरनाक नस्ल के कुत्तों को पालने के संबंध में आगरा नगर निगम प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है।
खतरनाक नस्ल के कुत्तों के पालने के संबंध में विशेष नियम बनाने पर विचार
आपको बता दें कि रॉटविलर, पिटबुल और डोगो अर्जेंटीनो नस्ल के कुत्ते पालने पर गाजियाबाद नगर निगम ने प्रतिबंध लगा दिया है। गाजियाबाद शहर में अब पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटीनो प्रजाति के कुत्ते लोग नहीं पाल सकेंगे। इसके अलावा, सभी पालतू श्वानों का पंजीकरण करवाना जरूरी हो गया है। साथ ही एक फ्लैट में अधिकतम दो श्वानों का पंजीकरण कराया जा सकेगा। आगरा नगर निगम के पशु चिकित्साधिकारी डा. अजय कुमार सिंह के अनुसार, खतरनाक नस्ल के कुत्तों के पालने के संबंध में विशेष नियम बनाने पर विचार हो रहा है। रॉटविलर, पिटबुल और डोगो अर्जेंटीनो जैसी नस्लों के कुत्तों को ऐसी सोसाइटियों और कॉलोनियों में जहां उनके पालने के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं होगा, वहां पर लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।
