क्या EPFO अकाउंट हो गया 'इनएक्टिव'? इस ट्रिक से वापस पाएं अपना फंसा हुआ पैसा

अगर आपका EPF अकाउंट लगातार 3 साल से बिना योगदान के Inactive पड़ा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने UAN, KYC अपडेट और EPFO पोर्टल की आसान प्रक्रियाओं का उपयोग करके इसे दोबारा सक्रिय कर सकते हैं। आइए जानते हैं, इस खाते को फिर से चालू करने की पूरी स्टेप-बाय-स्टेप गाइड।

नौकरी छोड़ना या बार-बार कंपनी बदलना एक आम बात है, लेकिन इस प्रक्रिया में कई बार हमारा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट नजरअंदाज हो जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के अनुसार, यदि आपके EPF अकाउंट में लगातार 36 महीनों (3 साल) तक कोई योगदान (Contribution) नहीं आता है, तो उसे 'इनएक्टिव' (निष्क्रिय) की श्रेणी में डाल दिया जाता है। अगर आपका अकाउंट भी इनएक्टिव हो गया है और आप परेशान हैं कि आपका पैसा डूब गया है, तो घबराइए नहीं। EPFO के नियम आपको यह पैसा निकालने या अकाउंट को फिर से एक्टिव करने का मौका देते हैं।

EPFO WIthdrawal

जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है और नई नौकरी ज्वाइन नहीं करता या नई कंपनी में PF का पैसा ट्रांसफर नहीं कराता, तो पुराने अकाउंट में पैसा जमा होना बंद हो जाता है। 36 महीने की अवधि पूरी होने के बाद, EPFO ऐसे खातों पर ब्याज देना तो जारी रखता है, लेकिन उस पर मिलने वाला ब्याज अब कर योग्य (Taxable) हो जाता है। यानी अब आपको उस ब्याज पर टैक्स देना होगा। इनएक्टिव अकाउंट्स का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप ऑनलाइन तरीके से आसानी से पैसे नहीं निकाल सकते और न ही ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा मिलती है।

End of Feed