2000 Note Exchange Deadline: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मई में 2,000 रुपये के करेंसी नोटों (Rs 2000 Note) को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। इन नोटों को बैंक में जमा करने या एक्सचेंज करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। 30 सितंबर की डेडलाइन काफी करीब है। 2000 के नोटों को एक्सचेंज या जमा करने के लिए 25 सितंबर के बाद आपके पास सिर्फ 5 दिन बचेंगे। अगर आपके पास 2000 रु के नोट हैं तो आगे जानिए क्या करना है।
2000 नोट बदलने की समय सीमा
कैसे जमा करें 2000 रु के नोट
आरबीआई के अनुसार बिना किसी लिमिट के अपने संबंधित बैंकों में 2,000 रु के नोट जमा किए जा सकते हैं। मगर केवाईसी (KYC) जरूर होनी चाहिए। साथ ही अन्य लीगल डिपॉजिट नियम भी लागू होंगे।
जिनके पास बीएसबीडी (बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट) या जन धन खाता है, उन्हें डिपॉजिट लिमिट नियमों का पालन करना होगा। इसका मतलब यह है कि यदि आप निर्धारित राशि से अधिक 2000 रुपये के नोट जमा करना चाहते हैं तो आपको तय सीमा का नियम फॉलो करना होगा।
क्या हैं टैक्स नियम
इसके अलावा, आयकर नियमों के नियम 114बी के अनुसार, किसी बैंक या डाकघर में एक ही दिन में 50,000 रु से अधिक कैश जमा करते समय आपको अपना पैन देना होगा।
कहां बदलें नोट
यदि आप 2000 रु के नोट बदलना चाहें तो यह भी किया जा सकता है। 30 सितंबर तक आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में 2000 रु के नोट बदलने की सुविधा है। साथ ही आप नजदीकी बैंक ब्रांच जाकर भी 2000 रु के नोट बदल सकते हैं। 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 रु के नोट जारी किए गए थे।
