2000 के नोट बदलने के लिए समय बचा है कम, सिर्फ 5 दिन बाकी, आपके पास हैं तो जानें क्या करें

2000 Note Exchange Deadline: आरबीआई के अनुसार बिना किसी लिमिट के अपने संबंधित बैंकों में 2,000 रु के नोट जमा किए जा सकते हैं। मगर केवाईसी (KYC) जरूर होनी चाहिए। साथ ही अन्य लीगल डिपॉजिट नियम भी लागू होंगे।

KEY HIGHLIGHTS
  • 2000 के नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय
  • 30 सितंबर तक बदले या जमा किए जा सकते हैं ये नोट
  • नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर बदलें

2000 Note Exchange Deadline: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मई में 2,000 रुपये के करेंसी नोटों (Rs 2000 Note) को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। इन नोटों को बैंक में जमा करने या एक्सचेंज करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। 30 सितंबर की डेडलाइन काफी करीब है। 2000 के नोटों को एक्सचेंज या जमा करने के लिए 25 सितंबर के बाद आपके पास सिर्फ 5 दिन बचेंगे। अगर आपके पास 2000 रु के नोट हैं तो आगे जानिए क्या करना है।

कैसे जमा करें 2000 रु के नोट

आरबीआई के अनुसार बिना किसी लिमिट के अपने संबंधित बैंकों में 2,000 रु के नोट जमा किए जा सकते हैं। मगर केवाईसी (KYC) जरूर होनी चाहिए। साथ ही अन्य लीगल डिपॉजिट नियम भी लागू होंगे।

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