ITR refund: क्या अटक गया है ITR रिफंड? जानें असली कारण, कब करें उम्मीद, कैसे करें स्टेटस चेक

ITR refund: आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 16 सितंबर थी और टैक्स विभाग ज्यादातर रिफंड प्रोसेस कर चुका है, लेकिन कुछ मामले अभी भी लंबित हैं। अगर आपका ITR रिफंड नहीं आया है, तो जानें कि इसे मिलने में कितना समय लग सकता है, रिफंड में देरी के आम कारण क्या हैं और आपको आगे क्या कदम उठाने चाहिए।

ITR refund: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर थी। ज्यादातर टैक्स अधिकारियों ने अब तक रिफंड प्रोसेस कर दिए हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह अभी भी पेंडिंग हो सकता है। अगर आप अभी भी अपने ITR रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो यहां जानें कि इसे कब तक मिल सकता है, देरी के आम कारण और रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें।

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अब तक नहीं आया ITR रिफंड? वजह यहां जानें! (तस्वीर- istock)

ITR रिफंड मिलने में कितना समय लगता है?

ITR सबमिशन कन्फर्म होने के बाद, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आमतौर पर रिफंड प्रोसेस करना शुरू करता है। सामान्यत: रिफंड टैक्सपेयर के बैंक अकाउंट में 4-5 हफ्तों के भीतर क्रेडिट हो जाता है। अगर वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत हो, बैंक डिटेल गलत हो, या डेटा में गलती हो, तो रिफंड प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। गौर हो कि टैक्स डिपार्टमेंट तब ही रिफंड प्रोसेस करना शुरू करता है जब आप अपना रिटर्न ई-वेरिफाई करते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट पहले से प्री-वैलिडेटेड है, तो रिफंड जल्दी मिल सकता है। अगर 4-5 हफ्तों में रिफंड नहीं आता है, तो अपने ITR में किसी भी गड़बड़ी के लिए चेक करें और IT डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन के लिए अपना ईमेल देखें।

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