हाल फिलहाल में बदली है Job तो अलग तरीके से फाइल होगा आपका ITR! तुरंत करें ये 5 काम, वरना अटक जाएगा रिफंड

नौकरी बदलने से करियर में तो ग्रोथ मिलती है, लेकिन इससे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) की प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है। अगर आपने एक से अधिक कंपनियों में काम किया है, तो असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर भरते समय आपको दोनों नियोक्ताओं (Employers) से मिली सैलरी की जानकारी देनी होगी।

वित्त वर्ष 2025-26 (Financial Year 2025-26) के खत्म होने के बाद अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का समय नजदीक आ रहा है, और यह समय उन नौकरीपेशा लोगों के लिए बेहद सतर्क रहने का है जिन्होंने हाल-फिलहाल में अपनी नौकरी बदली (Job Switch) है। टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार, एक ही वित्त वर्ष में दो या दो से अधिक नियोक्ताओं (Employers) के साथ काम करने वाले सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया आम दिनों के मुकाबले थोड़ी अलग और जटिल हो जाती है।

Income Tax

अगर आपने भी इस दौरान जॉब चेंज की है, तो आपको टैक्स असेसमेंट के समय किसी भी कानूनी पचड़े या टैक्स नोटिस से बचने के लिए तुरंत कुछ जरूरी काम निपटा लेने चाहिए, वरना न सिर्फ आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है बल्कि आपको भारी पेनाल्टी भी भरनी पड़ सकती है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि नई कंपनी में जॉइन करने के बाद उनका टैक्स अपने आप सही तरीके से कटता रहेगा, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक आप पुरानी कंपनी की सैलरी और टैक्स कटौती का पूरा विवरण अपने नए एंप्लॉयर को नहीं सौंपते, तब तक दोनों कंपनियां आपको मिलने वाली बेसिक टैक्स छूट (Standard Deduction) और टैक्स स्लैब का लाभ अलग-अलग दे देती हैं, जिससे बाद में आपकी टैक्स देनदारी अचानक बढ़ जाती है।

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